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Friday, November 22, 2024
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आदेश जारी किए

 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आदेश जारी किए हैं। इसकी अनुपालना को लेकर उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वह सड़क के समीप जहां स्कूल हैं, वहां स्पीड ब्रेकर और जेबरा क्रासिंग लगाना सुनिश्चित करें। सभी स्कूल बसों में स्पीड नियंत्रक लगे होने चाहिए तथा बस की खिड़कियों में ग्रीस लगी होने के अतिरिक्त बस में स्कूल का नाम और स्कूल का दूरभाष नंबर अवश्य अंकित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बस में फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य रखा हो। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह बसों में ओवर लोडिंग न करवाएं तथा बस की छत पर छात्रों को न बैठाएं। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई करने के भी उन्होंने आदेश दिए।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि वह 15 मार्च को जिला के निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापकों की एक बैठक आयोजित कर विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि कोई भी बस बिना दरवाजे की नहीं होनी चाहिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित नियमों का पालन किया जाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर आदित्य नेगी, एसपी रोहित मालपानी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, लॉ आफिसर गीतांजलि तथा एचआरटीसी क्षेत्रीय प्रबंधक रशीद शेख भी उपस्थित थे।

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