ब्यूरो/ चंडीगढ़
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों की छुट्टी के बाद अब हरियाणा के भी चार विधायकों की सदस्यता जा सकती है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा है कि हरियाणा सरकार में 4 विधायकों ने पद पर रहते हुए सीपीएस पद के सारे लाभ लिए। ये मामला भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ के दायरे में ही आता है।
इस याचिका के बाद चारों विधायक कमल गुप्ता, बख्शिश सिंह विर्क, सीमा त्रिखा और श्याम सिंह राणा की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। भट्टी ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 190 और 102 तहत हरियाणा के चारों विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हालांकि 5 जुलाई 2017 को हाइकोर्ट ने इन चारों विधायकों को सीपीएस के पद से हटा दिया था लेकिन अब इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है।
Chief Parliamentary Secretary is an unconstitutional term. HC has taken cognizance of this& issued orders. If Delhi & Haryana are part of India then how come there are two separate laws? The 4 secretaries (BJP Haryana MLAs) will have to be disqualified : JS Bhatti, Petitioner pic.twitter.com/kXuNrdcwgR
— ANI (@ANI) January 22, 2018
वहीं इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा की स्थिती में काफी अंतर है। हमारे पास पहले से ही एक कानून है, लेकिन कोर्ट ने जब कहा कि यह सही नहीं है तो हमने उन्हें पहले ही हटा दिया।