Friday, December 27, 2024
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प्रधान सचिवों से लेकर अन्य अधिकारियों को जारी पत्र में साफ है कि कम से कम दस बजे तक कार्यालय पहुंच।

  • ब्यूरो रिपोर्ट :4 जनवरी 2018

    हिमाचल सरकार के नए मुख्य सचिव ने सचिवालय में तैनात आईएएस अधिकारियों पर समय की नकेल डाल दी है। पहली बार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सुबह दस बजे तक कार्यालय पहुंचने के लिए कहा है, हालांकि मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने बड़े ही सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सभी को दस बजे तक पहुंचने का आग्रह किया है। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों से लेकर अन्य अधिकारियों को जारी पत्र में साफ है कि कम से कम दस बजे तक कार्यालय पहुंचे।

    यदि उन्हें सचिवालय से बाहर कोई अनिवार्य कार्य है तो ही वह इसके बाद कार्यालय देरी से पहुंच सकते है,लेकिन सचिवालय के बाहर कोई ऐसा काम नहीं है तो वह दस बजे तक कार्यालय पहुंचे। राज्य में आईएएस अधिकारियों के लिए आज तक सुबह समय पर पहुंचने के लिए किसी ने आदेश जारी नहीं किया है। राज्य सचिवालय हो या फिर जिला उपायुक्त कार्यालय, यहां पर कर्मचारियों के लिए समय पर आफिस पहुंचने की बाध्यता तो है, लेकिन अधिकारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं।

    यह आईएएस अधिकारी

    राज्य सचिवालय में बैठने वाले आईएएस अधिकारियों में वीसी फारका, तरुण श्रीधर, श्रीकांत बाल्दी, मनीषा नंदा, अनिल खाची, तरुण कपूर, निशा सिंह, संजय गुप्ता, आरडी धीमान, प्रबोध सक्सेना, जगदीश चंद्र, आेंकार चंद, देवेश कुमार, पुष्पेंद्र राजपुत, अरुण कुमार शर्मा, आरएन बत्ता, पूर्णिमा चौहान, सुनील चौधरी शामिल है। इनके अलावा डा. अजय शर्मा, डीडी शर्मा, हंसराज चौहान, हंसराज शर्मा, अमरजीत सिंह शामिल है।

    यह एचएएस अधिकारी

    डा. अश्वनी शर्मा, डीसी राणा, चमन दिल्टा, नरेश ठाकुर, वीरेंद्र शर्मा, आशीष कोहली, सुनील शर्मा, वीरेंद्र कुमार एचएएस कैडर के अधिकारी भी सचिवालय में तैनात है। इनके अधिकारी जब दस बजे पहुंचेंगे तो इन्हें भी लाजमी ही पहले अपने कार्यालय में दस्तक देनी होगी।

    अभी कर्मचारियों पर है बायोमीट्रिक का शिकंजा

    अभी तक राज्य सचिवालय में तैनात कर्मचारियों पर बायोमीट्रिक का शिकंजा है। राज्य सचिवालय में तैनात कर्मचारियों को समय पर आफिस पहुंचना होता है। सुबह साढ़े दस बजे के बाद बोयामीट्रिक पर हाजिरी लगाने पर अनुपस्थिति लगती है। जितने समय के लिए देरी हुई है. उस पर जवाब देना होता है। सचिवालय कैडर के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों पर यह व्यवस्था लागू होती है, लेकिन सचिवालय में तैनात आईएएस, आईएफएस या एचएएस अधिकारियों पर यह हाजिरी की व्यवस्था लागू नहीं होती है।

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