आई 1 न्यूज़ 1 जून 2018 (अमित सेठी ) देश में 30000 महिलाएं ऐसी है जिनसे एन आर आई पुरुषों ने शादी की लेकिन वह वापस भारत नहीं आए इसको लेकर यह अनिवार्य किया गया है अब एन आर आई जब भी शादी करते हैं तो उन्हें 48 घंटों के अंदर शादी रजिस्टर करवानी है नहीं तो पासपोर्ट पर वीजा नहीं दिया जाएगा। यह कहना था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विकास मंत्री मेनका गांधी का जो शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में सखी सुरक्षा एडवांस्ड डीएनए लेबोरेटरी के उद्घाटन अवसर पर पहुंची हुई थी।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहली डीएनए लेबोरेटरी के उद्घाटन पर कहा कि यह देश की पहली ऐसी लेबोरेटरी है जहां पर फॉरेंसिक जांच रेप के केसेस में या सेक्सुअल हरासमेंट के केस में की जाएगी उन्होंने बताया कि हैरानी की बात है कि कई बार रेप के आरोपी इसलिए छोड़ दिया जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता एविडेंस नहीं मिलते जिसको लेकर अब पुलिस को रेप किट दी जाएगी जिसमें सारी जानकारियां दी जाएगी की रेप की डिजाइनिंग कैसे होती है और कौन-कौन से एविडेंस इकट्ठे करने हैं ताकि आरोपी फरार ना हो सके इसके अलावा भी यह भी देखा गया है कि 16000 केसेस में से 13000 रेप केसेस में इसलिए आरोपियों को सजा नहीं मिली क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिले वही इस लाभ के साथ 165 से 2000 के सिक्के एविडेंस लिए जा सकते हैं और इस लैब की 3 महीने की कारगुजारी खुद मंत्रालय द्वारा देखी जाएगी और यह भी मैनडेटरी किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्टाफ की भर्ती की जा सके।
बाइट मेनका गांधी
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर हर वर्ष डेढ़ करोड़ कॉल जाते हैं जिनके ऊपर 1 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाता है जिस में किडनैपिंग मां-बाप द्वारा मारपीट या किसी अन्य काम के लिए बच्चों को गर्म किया जाता है तो बच्चे कॉल करते हैं जिसमें से ज्यादा कर बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है वही कईयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाती है उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि सबसे ज्यादा बच्चे रेलवे स्टेशन से भागते हैं जिसको देखते हुए हर ट्रेन की बोगी में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ताकि यदि कोई महिला या बच्चा गुम हो गया है या भाग गया है तो उस पर कॉल करके उसे बचाया जा सकता है और इस पोस्टर के जरिए हर वर्ष 50000 महिलाएं और बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने ऐसे स्टेशन की पहचान की है जहां से सबसे ज्यादा बच्चों की गुम होने के लिए महिलाओं की उम्र होने के सामने आए हैं इसके अलावा मंत्रालय ने खोया-पाया के तहत लोगों को यह भी जानकारी दी है कि यदि उनका कोई खो जाता है तो तस्वीर और डिटेल खोया-पाया में डालें जिससे कि जल्दी महिला बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। मेनका गांधी ने कहा कि वह इस सत्र में भी एंट्री ट्रैफिकिंग बिल लेकर आई थी लेकिन इस सत्र में वह पास नहीं हो पाया लेकिन अगले सत्र में एक बार फिर से एंटी ट्रैफिकिंग बिल लेकर आएंगी जो उन्हें उम्मीद है कि वह पास जरूर होगा। उन्होंने कहा कि यह भी पाया गया है कि 498 हेल्पलाइन का मिस यूज़ हो रहा है लेकिन क्योंकि वह मंत्रालय के अंडर डायरेक्टली नहीं आता पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और उससे होम मिनिस्ट्री देखती है तो इसके लिए भी जो है मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है।
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सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में गृह मंत्रालय ने एक सेंट्रल रजिस्टर बनाया है जिसमें जिन लोगों ने किसी एक शहर में सेक्सुअल हरासमेंट की घटना को अंजाम दिया है उनका इस रजिस्टर में नाम होगा और यदि किसी अन्य शहर में जाकर काम करना चाहते हैं तो उसका पूरा डाटा सामने आ जाएगा। मेनका गांधी ने कहा कि पुलिस महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लें इसके लिए उनकी अच्छे से ट्रेनिंग की जरूरत है लेकिन ट्रेनिंग से पहले पुलिस वालों को खुद को अपना मन पक्का करना होगा कि वह एक महिला की सुरक्षा के लिए या किसी आम नागरिक की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठा रही है। वही बच्चों की मानसिकता को बेहतर बनाने के लिए उनको स्कूल से ही सन सिटी sensatization प्रोग्राम मिलने चाहिए जिसके लिए सभी स्कूल्स में कोमल नामक नामक फ़िल्म अनिवार्य कर दी गई है जिसमें बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी जाएगी वही एनसीईआरटी ने भी हर एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक में पोस्ट को की न्यूज़ लिखे हैं ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके कि क्या गलत है क्या सही और किस तरह से जो है अगर उनके साथ ऐसी घटना घट रही है तो उन्हें किस के पास जाना है और यह पहली बार भारत के स्कूलों में ऐसा हुआ है।
बाइट मेनका गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि जहां 48 घंटों के अंदर एन आर आई को शादी रजिस्टर करवाना अनिवार्य है वही यदि किसी महिला को यह लगता है कि उसका पति फरार होने वाला है या उसे ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह 181 हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और min_wcb.nic.in पर मेल कर जानकारी दे सकते हैं। तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी उसके पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा और अभी हाल ही में मंत्रालय द्वारा अच्छे पासपोर्ट कैंसिल किए गए हैं। मेनका गांधी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और महिलाएं पुलिस में जाने से ना घबराए और शिकायत दर्जज करवाएं इसके लिए यह अनिवार्य किया गया है कि पुलिस में 33% महिलाएं भर्ती की जाए ।
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