Monday, December 23, 2024
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1100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश

आई 1 न्यूज़ : संदीप कश्यप

सोलन दिनांक 05.01.2018

भू-माफिया के विरूद्ध लिए गए सख्त निर्णय एवं राज्य में बेनामी सौदों तथा अन्य अवैध तरीकों से भूमि हथियाने के मामलों को रोकने की मुहिम रंग ला रही है। इसी कड़ी में जिला समाहर्ता सोलन राकेश कंवर द्वारा अप्रैल, 2017 से 5 जनवरी, 2018 तक के मध्य 1100 करोड़ रुपये की लगभग 1900 बीघा भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रदेश काश्तकार एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अनुसार प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर कृषक व्यक्ति को कृषि योग्य भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

ऐसे विभिन्न मामलों में जिला समाहर्ता सोलन ने ऐसे 99 मामलों में लगभग 1900 बीघा भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के निर्देश दिए। इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1100 करोड़ रुपये है।

जिला समाहर्ता द्वारा राज्य बनाम अशोक सेठी मामले में 111.15 बीघा, राज्य बनाम मेसर्ज ओप्टिमा कंस्ट्रकशन मामले में 108.16 बीघा, राज्य बनाम देवीचंद मामले में 195.03 बीघा, राज्य बनाम कराना इन्फ्राकोन प्राईवेट लिमिटिड मामले में 138.12 बीघा, राज्य बनाम बृज अग्रवाल मामले में 103 बीघा, राज्य बनाम नोबल हाउस क्रिऐशनस मामले में 150 बीघा, राज्य बनाम श्रेयांस पेपर मिल्स मामले में 103.19 बीघा, राज्य बनाम मेसर्ज हिमलेंड रियल ऐस्टेट मामले में 151.05 बीघा भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य विभिन्न मामलों में भी नियमांे का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि प्रदेश सरकार में निहित की गई है।

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