आई 1 न्यूज़ : ब्यूरो रिपोर्ट
शिमला 20 जनवरीः
जिला न्यायवादी (वन) श्री आत्माराम ने आज यहां बताया कि विशेष जज (वन) शिमला वीरेन्द्र सिंह ने चरस रखने के आरोपी बुद्धि सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रूपए का जुर्माना किया। उन्होंने जुर्माना न देने की हालत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।
पुलिस सब इंस्पैक्टर / एस.एच.ओ. धर्मसेैन नेगी ने बुद्धि सिंह दिनांक 24 फरवरी 2016 को लगभग 7 बजे शाम हुल्ली के पास गुम्मा कोटखाई के पास सड़क पर दोषी को हाथ में एक कैरी बैग ले जाते हुए देखा ।आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा तथा पुलिस को शक होने पर इसकी तलाशी करने पर लगभग 2 किलो चरस बरामद हुई थाना कोटखाई में मुकद्मा नम्बर 15/16 दर्ज हुआ था।
इसके पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मुक्दमा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत चलाया गया जिसमें मुकदमा की पैरवी जिला न्यायवादी वन श्री आत्मा राम ने की। मुक्दमा दोषी के विरूद्ध साबित किया जिस पर माननीय अदालत ने बुद्धि राम को दोषी करार देते हुए इसे 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की हालत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए।