हिमाचल सरकार ने हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने अंशकालिक से नियमित हुए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र दो साल बढ़ा दी है। ये कर्मचारी अब 58 के बजाय 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे।
दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तर्ज पर यह लाभ 10 मई 2001 से पहले अंशकालिक के तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा श्रीकांत बाल्दी की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा।
राज्य सरकार ने यह अधिसूचना कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखकर जारी की है। पार्टटाइम कर्मी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें भी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तरह ही 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति दी जाए।
अभी उन्हें 58 साल में ही रिटायर किया जा रहा था। 10 मई 2001 से पहले तैनात और इस तिथि के बाद नियमित तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायर किया जाता रहा है। अब उपरोक्त तारीख से पहले अंशकालिक के तौर पर नियुक्त कर्मचारी भी 60 की उम्र में ही रिटायर होंगे।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
जो कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी या अंशकालिक के तौर पर 10 मई 2001 के बाद नियुक्त हुए हैं, वे नियमित होने पर 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें 60 साल सेवानिवृत्ति उम्र का लाभ नहीं मिलेगा।
नियम 58 के क्लॉज ई में किया संशोधन
कर्मचारियों के इस वर्ग को लाभ देने के लिए सरकार ने राज्य में लागू प्रथम संशोधन नियम 2018 के नियम संख्या 58 के क्लॉज ई में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था की है।
इसके तहत अब इस वर्ग के कर्मचारी 60 साल की आयु पूरा करने वाले महीने के आखिर दिन रिटायर होंगे।