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पंजाब विजीलैंस ने 18 कर्मचारी रिश्वत लेते दबोचे 5 दोषी कर्मचारियों को अदालत द्वारा सज़ाएं और ज़ुर्माने

चंडीगढ़, 23 मई2018  पंजाब विजीलैंस ने 18 कर्मचारी रिश्वत लेते दबोचे 5 दोषी कर्मचारियों को अदालत द्वारा सज़ाएं और ज़ुर्माने पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के वरुद्ध शुरु कह गई मुहमि के तहत अप्रैल महीने के दौरान कुल 11 छापे मारकर 18 सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न मामलों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया जिनमें राजस्व विभाग के 4 कर्मचारी, पुलसि वभाग के 6 और दूसरे विभिन्न विभागों के 8 कर्मचारी शामल हैं। विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पछिले महीने के दौरान ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के 8 चालान अलग -अलग विशेष अदालतों में पेश किये गए। इसी महीने सरकारी कर्मचारियों के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों में और गहराई से जांच करने के लिए 12 विजीलैंस जांचें भी दर्ज की गई। सरकारी कर्मचारियों के खि़लाफ़ लगे मामलों की मुकम्मल जांच के उपरांत तीन फ़ौजदारी के मुकद्मे भी दर्ज किये गए। उन्होंने बताया कि इसी दौरान 3 मुकद्दमों में अलग -अलग अदालतों द्वारा पाँच दोषियों को सज़ाएं और जुर्माने सुनाए गए जिनमें भीम सिंह जूनियर सहायक, परविंदरजीत सिंह क्लर्क और बंटी कुमार नंबरदार, ग्राम सुनेत, लुधियाना को रिश्वत के केस में अतिरिक्त सैशन्ज़ जज लुधियाना की अदालत द्वारा तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। सिलकेआना सहकारी कृषि सेवा सभा फिल्लोर, जालंधर में तैनात सेल्समैन सुरजीत सिंह को अतिरिक्त सैशन्ज़ जज जालंधर की अदालत द्वारा 3 वर्ष की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी तरह सिविल सर्जन कार्यालय लुधियाना में तैनात स्टोर कीपर विनोद कुमार को अतिरिक्त सैशन्ज़ जज लुधियाना की अदालत द्वारा 5 वर्ष की कैद और 50 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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