पंजाब में अब गर्ल्स स्कूलों में 50 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को तैनात नहीं किया जाएगा। पंजाब के शिक्षा विभाग ने नई नीति के तहत यह निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि हाल ही के दिनों में स्कूलों में सामने आईं छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। हालांकि, अभी विभाग की ओर से इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, तबादला करवाने के लिए शिक्षक को सात साल तक एक जोन में ही पढ़ाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से तय किए गए 200 अंकों में से कम से कम 85 अंक लेने वाले अध्यापकों को ही भर्ती में पहल दी जाएगी। महिला अध्यापक को कम से कम 50 अंक लेने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई ‘टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2018 शैक्षिक वर्ष 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएगी।
शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला अध्यापकों के तबादलों में पारदर्शिता लाने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए लिया गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार जिला काडर और पंजाब काडर के सभी अध्यापकों ईटीटी, मास्टर काडर, लेक्चरर्स, सीएंडवी टीचर्स, प्रिंसीपल, मुख्याध्यापक को स्थिति के अनुसार पंजाब के किसी भी स्कूल में बदला जा सकेगा, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क, बीडीपीईओ या जिला शिक्षा अधिकारी पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि यदि कोई अध्यापक बदली करवाने के लिए किसी तरह का दबाव बनाएगा, तो उसके खिलाफ विभागीय और सर्विस रूल के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अध्यापक की किसी भी तरह की शिकायत का निपटारा 15 दिनों के अंदर किया जाएगा।
नई नीति के अनुसार स्कूलों को पांच जोन में बांटा गया है। जोन एक में जिला स्तर स्थित नगर कौंसिल, नगर निगम की हद में आने वाले स्कूलों को शामिल किया गया है। जोन दो में जिला स्तर स्थित नगर कौंसिल की हद (जहां कौंसिल की हद खत्म होती है) से 10 किलोमीटर के घेरे में आने वाले स्कूलों को शामिल किया गया है। इसी तरह जोन तीन में तहसील स्तर पर स्थित नगर कौंसिल की हद से पांच किलोमीटर के घेरे में आने वाले स्कूल, जोन चार में राष्ट्रीय और राज मार्गों के 250 मीटर के घेरे में आने वाले स्कूल शामिल हैं। बाकी बचे स्कूलों को जोन पांच में शामिल किया गया है।
नई पॉलिसी के अनुसार 200 अंकों में से 85 अंक लेने वाले अध्यापक को पहल दी जाएगी, जबकि 50 अंक लेने वाली महिला या विशेष कैटेगरी वाली महिला अध्यापक को ट्रांसफर के लिए पहल मिलेगी। अध्यापक को हर साल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और मार्च के आखिरी हफ्ते तबादलों के आदेश जारी किए जाएंगे। पंजाब में नया स्कूल खोलने, स्कूल को अपग्रेड करने, नया विषय लागू करने, नया सिलेबस या नया ग्रुप शुरू करने के बारे में फैसला साल में एक बार 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच लिया जाएगा।