आई 1 न्यूज़ किया 21अगस्त 2024 जिला विधिक सेवा प्राधिकारी ने छात्रों को पॉक्सो एक्ट पर परामर्श देने के लिए एएसएएस नगर में आयोजित पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी और श्री के निर्देश। अतुल कसाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एसएएस नगर, जिला कानूनी सेवा प्राधिकारी, एसएएस नगर ने एमिटी यूनिवर्सिटी, मोहाली में POCSO ACT 2012 पर एक संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक उपस्थित थे। छात्र सुरभि पराशर, सी. एसोसिएटेड-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर ने POCSO अधिनियम के प्रमुख पदों पर जोर दिया। बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बनाया गया है। यह अधिनियम 14 नवम्बर, 2012 से लागू हो गया है। POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में बच्चों के लिए विशेष अदालतों के माध्यम से चित्रण, चित्रण रिकॉर्डिंग, जांच और अपराध की त्वरित सुनवाई शामिल है। पौराणिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हित की रक्षा की जाती है। POCSO एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी मीडिया में किसी भी बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता है, जिसमें नाम, पता, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल, नामांकन या कोई अन्य विवरण शामिल है जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सके। विशेष न्यायालय के स्वामित्व से ही खुलासा किया जा सकता है। यदि यह बच्चे के हित में है तो विशेष अदालत द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकारी ने छात्रों को पॉक्सो एक्ट पर परामर्श देने के लिए एएसएएस नगर में आयोजित किया।
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