Saturday, December 21, 2024
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जिला प्रशासन शिमला द्वारा आज बचत भवन में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आई 1 न्यूज़ शिमला 19 जून 2018 (अमित सेठी ) जिला प्रशासन शिमला द्वारा आज बचत भवन में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला के विभिन्न विकास खंडों के पंचायत सहायक व पंचायत सचिवों ने भाग लिया । कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के प्रो. आर एस कपूर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में पंचायतों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के आवेदनों के निपटारे में पंचायत सचिवों व सहायकों को आने वाली समस्याओं को दूर किया गया ।  उन्होंने बताया कि आरटीआई के तहत पंचायत से मांगी गई सूचना का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करें । जानकारी स्पष्ट तथा सही दी जानी चाहिए। बीपीएल आवेदक को इस एक्ट के तहत दी जाने वाली जानकारी निशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है  अन्य वर्गों के आवेदकों को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के लिए अपने प्रार्थना-पत्र के साथ 10 रुपये की फीस अदा करनी होगी। ऐसे आवेदकों को दी जाने वाली जानकारी के लिए उन्हें प्रति पृष्ठ दो रुपये की दर्ज से राशि अदा करनी होगी । सहायक नियंत्रक वितरण एवं लेखा जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यशाला से पंचायत सचिवों व सहायकों की प्रणाली में दक्षता आएगी।
कार्यशाला में जिला के विभिन्न विकास खंडों के 40 पंचायत सचिवों व सहायकों ने भाग लिया।

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