आई 1 न्यूज़ चंडीगढ़ 9 दिसंबर (अमित सेठी ) ई. टी. टी. अध्यापकों के चयन में आरक्षण सम्बन्धी सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी हिदायतों की पालना यकीनी बनाने के लिए डॉ. बलजीत कौर ने स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा पत्र
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने ई. टी. टी अध्यापकों के चयन में आरक्षण नीति सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले अनुसार सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से तारीख़ 10-07-1995 को जारी की हिदायतों की पालना करने सम्बन्धी स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।
ज़िक्रयोग्य है कि पिछले दिनों ई. टी. टी 6635 एस. सी./बी. सी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल डॉ. बलजीत कौर को मिला था जिसने मंत्री के ध्यान में लाया कि शिक्षा विभाग के उच्च आधिकारी और शिक्षा मंत्री के साथ की गई मीटिंगों में उनकी तरफ से यह बात कही गई है कि ई. टी. टी. अध्यापकों के चयन की दूसरी लिस्ट में जनरल कैटागरी के आखिरी उम्मीदवार से अधिक नंबरों वाले एस. सी/ बी. सी उम्मीदवार जोकि पहले अपने कोटे के पदों में नौकरी ले चुके हैं और चाहे अब ओपन की मेरिट डाउन जाने पर उनके नंबर जनरल कैटागरी के आखिरी उम्मीदवार की अपेक्षा अधिक हैं परन्तु फिर भी उन्हें एस. सी/ बी. सी उम्मीदवारों को ओपन कैटागरी की मेरिट में शिफट नहीं किया जायेगा।
इस सम्बन्धी डॉ. बलजीत कौर ने नोटिस लेते हुये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा को हिदायतें जारी की हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आधार पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तारीख़ 10. 07. 1995, को जो हिदायतें जारी की गई हैं, वह आरक्षण सम्बन्धी स्वै-स्पष्ट हैं, जिनकी यथावत पालना यकीनी बनाई जाये।