asd
Saturday, July 27, 2024
to day news in chandigarh
Homeहिमाचलहिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल इलैक्शन रूल्ज-2015 के तहत वार्डों की निर्वाचक नामावली (मतदाता...

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल इलैक्शन रूल्ज-2015 के तहत वार्डों की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में लोगों द्वारा दावे या आक्षेपों की सुनवाई

आई 1 न्यूज़ शिमला 06 जून 2018 (अमित सेठी ) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी शिमला जिला अमित कश्यप ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल इलैक्शन रूल्ज-2015 के तहत वार्डों की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में लोगों द्वारा दावे या आक्षेपों की सुनवाई के लिए आज पुनरीक्षण प्राधिकारी (रिवाईसिंग अथाॅरिटी) की नियुक्ति की है। यह पुनरीक्षण प्राधिकारी संबंधित अधिकार क्षेत्र में लोगों के दावे या आक्षेप की सुनवाई करेंगे। नगर निगम शिमला शहरी क्षेत्र में उपमंडलाधिकारी शिमला शहरी, नगर निगम शिमला ग्रामीण में उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण, नगर परिषद रामपुर में उपमंडलाधिकारी रामपुर, नगर परिषद रोहड़ू में उपमंडलाधिकारी रोहड़ू और नगर परिषद ठियोग में उपमंडलाधिकारी ठियोग पुनरीक्षण प्राधिकारी होंगे। नगर पंचायत नारकंडा के लिए उपमंडलाधिकारी कुमारसेन, नगर पंचायत चैपाल के लिए उपमंडलाधिकारी चैपाल, नगर पंचायत सुन्नी के लिए तहसीलदार सुन्नी, नगर पंचायत जुब्बल के लिए तहसीलदार जुब्बल, नगर पंचायत कोटखाई के लिए तहसीलदार कोटखाई और नगर पंचायत नारकंडा के लिए तहसीलदार कुमारसेन को पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाचक नामावली के बारे में 01 से 11 जून, 2018 तक संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे व आक्षेप प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यह दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने के तीन दिन के भीतर इन पर निर्णय किया जाएगा। पुनरीक्षण प्राधिकारी (रिवाईसिंग अथाॅरिटी) द्वारा निर्णय लेने के सात दिनों के भीतर मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारी (इलैक्ट्रल रोल रजिस्ट्रेशन आॅफिसर) के पास इस बारे में अपील दायर की जा सकती है। यह अपील दायर होने के तीन दिन के भीतर मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारी द्वारा इस पर निर्णय किया जाएगा।
27 जून, 2018 या इससे पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments