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हनीप्रीत को नही मिली कोर्ट से जमानत |

आई 1 न्यूज़ 7 जून 2018 ( अमित सेठी ) डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की ‘लाडली’ हनीप्रीत को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने याचिका खारिज करके उसे बड़ा झटका दिया। हनीप्रीत 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और देशद्रोह के मामले में आरोपी है। काफी समय तक फरार होने के बाद उसे 3 अक्टूबर 2017 को पंजाब के जीरकपुर के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 245 दिन से वह अंबाला सेंट्रल जेल में है। मामले की जांच कर रही पंचकूला पुलिस की विशेष एसआईटी ने 28 नवंबर 2017 को हनीप्रीत समेत 15 लोगों के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सभी आरोपियों को पंचकूला में दंगों और हिंसा की घटना के लिए आरोपी बनाया गया है।आरोपियों में हनीप्रीत के अलावा आदित्य इंसा, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, दिलावर इंसा, दान सिंह, चमकौर सिंह और गोविंद राम का नाम भी शामिल है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।चार्जशीट में मुख्य आरोपी हनीप्रीत को बनाया गया है। हनीप्रीत पर राष्ट्र के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा 121 यानी देशद्रोह और 121ए, 121बी के तहत आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने का केस दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस का दवा है कि डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वॉर्टर में एक सीक्रेट मीटिंग में पंचकूला हिंसा की साजिश रची गई थी। मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट में कुल 67 लोगों को गवाह बनाया गया है, जिनमें से ज्यादातर पुलिस के लोग हैं।

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