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Saturday, July 27, 2024
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सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने एक प्रिंसिपल को दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई

सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने एक प्रिंसिपल को दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम नाहन डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने हादसे के आरोपी को दोषी पाया। दोषी को 3500 रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने की।

सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि तीन मार्च 2015 को हुए स्कूल बस हादसे में 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी जबकि, बस में सवार 37 बच्चे घायल हो गए थे।

हादसे में एक बच्ची की हुई थी मौत

two year imprisonment to school principal in accident case
उन्होंने बताया कि बनेठी में चल रहे सीजरा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र को अदालत ने इस सड़क हादसे का दोषी पाया है। कहा कि राजेंद्र ने तेज रफ्तार से बस चलाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दी।

इस हादसे में एक बच्ची स्नेहा की मौत और 37 स्कूली बच्चे घायल हुए थे। पुलिस ने तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने दोषी राजेंद्र निवासी शिल्ली (बनेठी) को यह सजा सुनाई।

सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 व 304ए के तहत प्रिंसिपल को दोषी पाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगा।

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