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लड़का व लड़की को एक समान अधिकार : अधिवक्ता नीरू शर्मा

आई 1 न्यूज़ : संदीप कश्यप

सोलन दिनांक 22.01.2018

 

सिविल जज जुनियर डिविजन (जेएमआईसी) नालागढ़ दिव्या ज्योति पटियाल की अध्यक्षता में गत दिवस नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत कुंडलु में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

सिविल जज ने कहा कि न्यायालयों के बाहर विभिन्न लम्बित मामलों के निपटारे में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोक अदालतों में मामलों के सौहार्दपूर्ण हल किए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लम्बित मामलों के निपटारे के लिए लोग अदालतों की सहायता लें। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तगर्त विधिक मान्यता है।

दिव्या ज्योति पटियाल ने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों तथा माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि संविधान में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि संविधान का पालन हो।

अधिवक्ता मुनीश डढवाल ने लोगों को अपराध संबंधी संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती व पुलिस उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 22 के तहत अपराधी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है।

अधिवक्ता बीआर पोसवाल ने सूचना का अधिकार, पंचायती राज अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की।

अधिवक्ता नीरू शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, लड़का व लड़की को एक समान अधिकार पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत कुंडलु के प्रधान श्याम लाल, उप-प्रधान राम प्रकाश, ग्राम पंचायत कुंडलु के सचिव ओम प्रकाश, महिला मंडल दहेली की प्रधान मीरा देवी, महिला मंडल कुंडलु की प्रधान विजय कुमारी, वार्ड सदस्य रोशन लाल, रेनू शर्मा, दशोदा देवी, श्याम लाल, जगदीश चंद, निर्मला देवी सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

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