यह स्थानांतरण नीति वर्ष 2018-19 से लागू होगी और यह एच.आर.एम.एस. में डाटा दर्ज करके ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू की जाएगी। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सामान्य स्थानांतरण दिए गए वर्ष के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित समयसारिणी के अनुसार वर्ष में केवल एक बार किए जाएंगे।
हालांकि, पदोन्नति या सीधी भर्ती के मामले में, जनहित में भरे जाने वाले पदों का स्थानांतरण या नियुक्ति किसी भी समय की जा सकती है। हरियाणा सरकार या भारत सरकार के विभागों या संगठनों के कर्मचारियों के पति-पत्नी का स्थानांतरण भी अनुरोध पर किसी भी समय किया जा सकता है।
मंत्री ने बताया कि जहां तक संभव होगा, स्थानांतरण आदेश हर साल अप्रैल के महीने में जारी किए जाएंगे तथा इसमें उस वर्ष के 31 मार्च तक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में शुरू होगी और मई के अंत तक पूरी हो जाएगी।