ब्यूरो रिपोर्ट :23 फ़रवरी 2018
पैंसठ से अधिक की आयु पूरी कर चुके पेंशन धारकों में से पांच प्रतिशत का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो एक ही पेंशन ले रहे होंगे। यदि पेंशन धारक दो पेंशन ले रहा है तो दोनों पेंशन पर पांच प्रतिशत का मूल वेतन में लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन धारक को इनमें से किसी एक पेंशन का चुनाव करना होगा। पेंशन धारक के लिए यह सुविधा होगी कि वो अधिक फायदेमंद पेंशन में पांच प्रतिशत का लाभ मांग सकता है।
यह खुलासा वीरवार को सोलन में आयोजित पेंशन अदालत में हुआ है। इस मौके पर करीब आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आए जिनमें पेंशन धारकों ने 65 से अधिक आयु होने पर पांच प्रतिशत का लाभ मिलने का संशय जताया था। जिला ट्रेजरी अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जो पेंशन धारक खुद की और परिवार में दूसरे सदस्य की पेंशन भी ले रहा है, उसे इस योजना के तहत सिर्फ एक ही पेंशन में लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पहले दिन आधा दर्जन पेंशन धारकों की शंका का निवारण किया है। 23 फरवरी को अन्य लोगों की शंकाएं भी मिटाई जाएंगी। शिविर के बाद भी संतुष्ट नहीं होने वाले पेंशनर उनके कार्यालय में सीधे संपर्क कर पाएंगे। बताया कि 65 साल की आयु पूरी कर चुके सभी पेंशन धारकों को पांच प्रतिशत का लाभ मिलेगा।