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Saturday, July 27, 2024
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चार सप्ताह में मांगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई की याचिका पर वीरभद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई की याचका पर वीरभद्र को नोटिस हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ लंबित आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के एक भाग को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के 31 मार्च 2017 के फैसले के उस अंश को हटाने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के किसी भाग में जांच करने के लिए सीबीआई को दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट (डीपीएसई) की धारा 6 में राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
  • ये मामला वीरभद्र सिंह के खिलाफ 10,30,47,947 रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का है। इस केस में उनकी पत्नी अन्य लोग भी अभियुक्त हैं। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामला निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2017 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी उसी फैसले में कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि सीबीआइ को हिमाचल प्रदेश में जांच करने के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी चाहिए। सीबीआइ ने पूरे फैसले को नहीं सिर्फ राज्य सरकार से इजाजत लेने की टिप्पणी के अंश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उसे रद करने की मांग की है। वैसे इस मामले में वीरभद्र अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।

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