ब्यूरो रिपोर्ट :17 फरवरी 2018
कोर्ट ने सुनवाई के लिए सात मार्च की तारीख तय की है। कोर्ट ने एएसजी के इस दावे पर कहा कि वह कुछ नेत्रहीनों को इसकी पड़ताल के लिए बुला सकती है। कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार व आरबीआई के वकील ने कहा कि नए नोटों को विशेषज्ञों के परामर्श व नेत्रहीनों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं के सुझावों पर विचार करने के बाद जारी किया गया है।
केंद्र सरकार व आरबीआई ने कोर्ट को बताया कि 20 व 50 रुपये के नोट में पहचान के लिए उभरा हुआ निशान नहीं बनाया गया है, क्योंकि यह काफी महंगा है और समय के साथ मिट जाता है। हालांकि 100 व उससे ऊपर के बड़े नोटों में यह उभरा हुआ निशान नेत्रहीनों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एक, दो, पांच व 10 रुपये के सिक्कों के किनारों पर पहचान के लिए खास निशान बनाए जा