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एक फरवरी से लागू होगा चंडीगढ़ में ई वे बिल

 ब्यूरो रिपोर्ट :22 जनवरी 2018

चंडीगढ़।ई वे बिल एक फरवरी से लागू हो जाएगा। चंडीगढ़ में भी डीलर्स को इस बारे में जानकारी देने के लिए एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। दरअसल ई वे बिल हर उस ट्रेडर के लिए जरूरी है जो इंटर स्टेट सामान लेकर आता है या यहां से भेजता है। इसका मतलब ये भी कि 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा का सामान लाने पर ऑनलाइन ही ये बिल जेनरेट करना और ट्रांसपोर्टर के पास इसको देना जरूरी है।

एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य लेकर लेकर जाते हैं तो ई वे बिल साथ रखना जरूरी होगा। दरअसल इंटर स्टेट कोई भी सामान इस तरह से लाने या ले जाने पर बिल जरूरी है दूसरा इंटरा स्टेट में भी 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सामान लेकर जाना है तो भी ई वे बिल जेनरेट करना जरूरी होगा।

नहीं हुआ बिल तो पेनल्टी इतनी

अगर चैकिंग होती है और ई वे बिल नहीं मिलता है तो ट्रांसपोर्टर पर जितना टैक्स बनता है उसके हिसाब से 50 परसेंट पेनल्टी लगेगी जबकि अगर ओनर मौके पर पहुंचता है तो उस पर टैक्स के अंगेस्ट 100 परसेंट पेनल्टी लगेगा।
बिजनेसमैन नरेश कुमार बंसल ने कहा कि सामान को लेकर ई वे बिल जेनरेट कर दिया और गाड़ी में सामान लोड करने में देरी लग गई और टाईम पर गाड़ी नहीं पहुंची तो फिर क्या करेंगे।

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