गुड़िया रेप और हत्या मामले में सीबीआई आठ महीने बाद भी खाली हाथ है। बुधवार को सीबीआई ने बंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष नौवीं स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करते ही सीबीआई ने कोर्ट से जांच करने के लिए तीन महीने का और समय देने की गुहार लगाई।
इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए आगामी सुनवाई के दौरान सीबीआई के निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को निजी शपथ पत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई द्वारा मांगे गए 3 महीने के अतिरिक्त समय की मांग पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि इस आग्रह पर फैसला सीबीआई निदेशक के कोर्ट में उपस्थिति के दौरान लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया की अब समय यह कहने का आ गया है कि शायद सीबीआई को अभी तक दोषियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
22 जुलाई को सीबीआई ने दर्ज किया था केस

वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रही है जांच : वकील
