ब्यूरो रिपोर्ट :28 मार्च 2018
सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने एक प्रिंसिपल को दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम नाहन डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने हादसे के आरोपी को दोषी पाया। दोषी को 3500 रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने की।
सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि तीन मार्च 2015 को हुए स्कूल बस हादसे में 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी जबकि, बस में सवार 37 बच्चे घायल हो गए थे।
हादसे में एक बच्ची की हुई थी मौत
