आई 1 न्यूज़ : संदीप कश्यप
शिमला, 24 दिसम्बर,
विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत चेड़ी में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, सीबीआई श्री बरिन्द्र ठाकुर ने की। इस अवसर पर स्थानीय लोग और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
श्री बरिन्द्र ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये हो, निःशुल्क विधिक सेवा के पात्र हैं। संबंधित विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी अन्य उपयुक्त मामले में भी मुफ्त विधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों, जन जातियों, महिला और बच्चे भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
कोई भी व्यक्ति जो कि निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, एक प्रार्थना-पत्र सादे कागज पर अपने जिला या उप-मण्डल या उच्च न्यायालय मुफ्त कानूनी सहायता समिति को दें। उस प्रार्थना-पत्र में वह अपने साथ हुए अन्याय का संक्षिप्त विवरण या मुकद्दमें का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय की सीमा इत्यादि का हवाला लिखें व इसके साथ अपनी वार्षिक आय के बारे में शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर व्यक्ति पिछड़ी जाति या जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, उसका प्रमाण-पत्र साथ लगाएं। यह प्रार्थना-पत्र इत्यादि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में दाखिल करें, क्योंकि जिला व उप-मण्डल स्तर पर की समितियों में ही प्रार्थना पत्र पर विचार होगा व अगर व्यक्ति निःशुल्क सहायता का पात्र पाया गया हो तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर अधिवक्ता श्री सुरेश कश्यप ने मनरेगा सहित विभिन्न विषयों पर कानूनी जानकारी प्रदान की।