राजगढ़:
सोमवार को राजगढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के सोजन्य से एक दिविसीय वितीय साक्षरता और समवेशन शिविर का आयोजन किया गया | यह कार्यक्रम राजगढ़ तहसील के किसानो के अनुरोध पर आर बी आई द्वारा ई एस वी एन सोसाईटी के सहयोग से आयोजित किया गया और आर बी आई की ओर से सहायक महाप्रवन्धक अवनिश्वर सिंह ने इस शिविर में विशेष रूप से शिरकत की | बैठक में राजगढ़ क्षेत्र के किसानो सहित सभी शाखाओ के प्रतिनिधी भी शामिल हुए | किसान प्रतिनिधी मंडल राजगढ़ ने आर बी आई प्रतिनिधी को किसानो को बैंक से ऋण लेने सम्बन्धी आ रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए कहा कि कृषि ऋण के लिए किसानो की पुरी जमीन या ऋण राशी से कई गुणा मूल्य की जमीन मोरगेज की जा रही है तथा कई गुणा मूल्य की भूमी को आड़ रहन के साथ ऋण के लिए एक व् दो गारंटर तथा साथ में खाली चेक भी बैंक शाखा को देने पड़ रहे है जबकी खाली चेक लेना कानूनी अपराध है | किसानो ने कहा कि उन्हें राजगढ़ की 9-10 शाखाओ सहित क्षेत्र की अन्य शाखाओं से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाने के लिए बाध्य किया जाता है जबकी राजस्व विभाग से ऋण न होने के वारे में प्रमाण पत्र दिया होता है | बैंक शाखा को एक से 3 लाख के ऋण के लिए भी जमीन की डीड करवाने की अनिवार्यता बताई जाती है और साथ ही ऋण की स्वीकृती के लिए वकील की सर्च रिपोर्ट माँगी जाती है जिसके लिए उनसे 3200 रूपय फीस वसूली जाती है | किसानो ने अधिकतर बेंको के शाखा प्रबंधक द्वारा किसानो के साथ दुर्व्यवहार होने की शिकायत भी की और कहा कि उन्हें फसल बीमा योजना सम्बन्धी सही जानकारी उपलब्ध नही करवाई जाती है | यही नही ऋण उगाही के लिए एक ही लोन के कई जगह मामले चलाकर किसानो को प्रताड़ित किया जाता है | किसानो से चर्चा करते हुए आर बी आई प्रतिनिधी ने कहा कि आर बी आई के नियमो के अनुसार 1 लाख से 10 लाख के कृषी लोन पर कोइ चार्ज नही लिया जाता है और कृषि लोन पर किसी भी प्रकार के नो ड्यूज सर्टिफिकेट और गारंटर की आवश्यकता नही होती है | आर बी आई के दिशानिर्देश अनुसार जो मुद्रा लोन बैंक देता है उसमें भी तीन अलग अलग स्टेज है व जोकि पचास हजार से 10 लाख तक बिना किसी ग्रान्टर व एन ओ सी के लोगो को दिए जाते है यदि कोई भी बैंक मुद्रा लोन देने से इनकार करता है तो वह हमें शिक़ायत कर सकते है। उन्होंने कहा कि यदी कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो पहले उसी शाखा में लिखित शिकायत करे और उसकी रसीद प्राप्त करे | एक माह में कार्यवाही न होने पर आर बी आई शिमला के नाम लिखित शिकायत दर्ज करवाए या cepcshimla@rbi.org.in पर मेल करे ।