आई 1 न्यूज़ : संदीप कश्यप
शिमला 05 नवम्बर,
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी निर्वाचक, जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें विधान सभा निर्वाचन-2017 में 09 नवम्बर, 2017 को मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए मतदाता, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला में सभी मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए बीएलओ के माध्यम से फोटो वोटर स्लिप प्रदान की गई।