अमित सेठी 22 मार्च 2017 हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए बनाई गई हरियाणा ट्रांसपोर्ट निति पर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश बिंदल और एच.एस सिंधु की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को 7 अप्रैल तक नोटिस कर जवाब माँगा है याचिकाकर्ता के वकील ने कहा की प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं रखा है ।याचिकाकर्ता के मुताबिक किस रूट पर प्राइवेट बस चलेगी, कब चलेगी कैसे लाइसेंस मिलेगा इसे नहीं बताया गया है।साथ ही जिन 273 रूट पर प्राइवेट बस चलेगी वहाँ पर सरकारी बस भी चलती है जिससे ये साबित होता है की ये स्कीम एक्ट के विरुद्ध बनाई गई है